आईपीएस अधिकारियों की निगरानी याचिका खारिज
श्रीगंगानगर। जिले में ट्रेनिंग समय में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में दो आईपीएस अधिकारियों की निगरानी याचिका को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण कुकक्ड़ ने बताया आईपीएस डॉ रवि और राहुल कोटोकी गंगानगर में अंडर ट्रेनिंग सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे थे। इस दौरान उन पर साहुवाला गाँव के गोपी राम नामक व्यक्ति ने अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में अदालत ने संज्ञान लिया तो दोनों अधिकारियों ने निगरानी याचिका एडीजे कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका को आज अदालत ने खारिज कर दिया।
श्रीगंगानगर। जिले में ट्रेनिंग समय में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में दो आईपीएस अधिकारियों की निगरानी याचिका को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण कुकक्ड़ ने बताया आईपीएस डॉ रवि और राहुल कोटोकी गंगानगर में अंडर ट्रेनिंग सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे थे। इस दौरान उन पर साहुवाला गाँव के गोपी राम नामक व्यक्ति ने अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में अदालत ने संज्ञान लिया तो दोनों अधिकारियों ने निगरानी याचिका एडीजे कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका को आज अदालत ने खारिज कर दिया।

No comments:
Post a Comment